जबलपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखों पर रोक लगा दी है. शहर की सामाजिक संस्था नागरिक मार्गदर्शक उपभोक्ता मंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका लगाई थी. जिसमें मांग की गई थी कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से लोगों के फेफड़े कमजोर हैं और बढ़ता हुआ प्रदूषण नई बीमारियों की वजह बन सकता है इसलिए पटाखों पर रोक लगा दी जाए. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली एनसीआर में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह से बैन रहेगा. इसके अलावा देश के जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, वहां पटाखों पर पांबदी रहेगी.
कलेक्टर और एसपी को जारी किया गया आदेश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, वहां किसी किस्म के पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे. न देसी, न ग्रीन पटाखे और ना ही चाइना के. पटाखे जहां प्रदूषण का स्तर कम है, वहां 8:00 से 10:00 तक ही सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं. एनजीटी ने ये आदेश देश के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जारी किया है.
संस्था ने तुरंत कार्रवाई करने का आवेदन किया