जबलपुर। हाइकोर्ट ने हरदा की नर्मदा जिनिंग एंड प्रेसिंग मिल को राहत दे दी है. जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि, जमीन का कब्जा लेने के लिए कम्पनी और श्रमिकों के खिलाफ फिलहाल छह सप्ताह तक कोई सख्त कार्रवाई न की जाए. इस दौरान राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए भी कहा गया है.
हरदा की नर्मदा जीनिग प्रेसिंग फैक्ट्री को हाईकोर्ट से मिली राहत
जबलपुर हाईकोर्ट ने हरदा की नर्मदा जिनिंग एंड प्रेसिंग मिल को राहत दी है. और जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने आदेश दिए हैं कि कंपनी और श्रमिकों पर 6 सप्ताह तक कोई कार्रवाई न की जाए.
नर्मदा जिनिंग एंड प्रेसिंग मिल हरदा की ओर से संशोधित याचिका में कहा गया है कि, उन्हें फैक्ट्री की जमीन सरकार ने 30 साल की लीज पर दी थी. जो 31 मार्च 2019 को समाप्त हो चुकी है, याचिकाकर्ता ने लीज होल्ड जमीन को फ्री होल्ड करने का आवेदन दिया है. जिसके बाद सरकार ने इसे निरस्त कर 16 मार्च 2020 को उक्तजमीन खाली करने का आदेश जारी किया था, वहीं आदेश के खिलाफ याचिका लंबित ही थी की फ्री होल्ड किए जाने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को दरकिनार कर 12 मई 2020 को हरदा नगर पालिका ने जमीन पर कब्जे के आदेश जारी कर दिए.
जिसके बाद इसी आदेश को याचिका में निरस्त करने की मांग की गई है, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय अग्रवाल, श्रमिकों की ओर से अधिवक्ता मनोज शर्मा, हरदा नगर पालिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह व अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा और सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता ए. राजेश्वर राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा है और इसे निरस्त करने की मांग की है.