जबलपुर।हाईकोर्ट में कैंसर पीड़ित विधवा महिला की तरफ से याचिका दायर की गयी थी. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अर्चना चौहान ने बताया कि आशिक अंसारी नामक युवक ने पीड़िता की बेटी को बंदूक की दम पर 24 अप्रैल 2018 को अपने साथ ले गया था.
युवती ने रेप की बात बताई थी :घटना के 13 दिन बाद 7 मई 2018 को बेटी वापस लौटी थी और उसने अपने बयान में बताया था कि युवक उसके जबरजस्ती ले गया था और एक कागज में हस्ताक्षर करवाये थे. इसके अलावा युवक ने उसका शारीरिक शोषण भी किया था. इसके बाद युवक पुनः 14 जुलाई 2018 को मां की हत्या करने की धमकी देते हुए उसकी बेटी ले गया था. युवक ने फोन कर पीडिता से फिरौती के रूप में 50 हजार रुपये मांगे थे, जिसकी रिकॉर्डिग उपलब्ध है.