जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर एक याचिका पर बड़ा निर्णय दिया है. इसके अनुसार जिस राज्य से जाति प्रमाण-पत्र जारी हुआ है उसी के लिए मान्य होगा. दरअसल राजस्थान राज्य से जाति ओबीसी प्रमाण-पत्र को मध्य प्रदेश में मान्यता नहीं दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस देव नारायण मिश्रा ने याचिका को खारिज करते हुए निर्णय सुनाया कि सभी राज्य में अलग-अलग जाति को दूसरे वर्ग में रखा गया है. जिस राज्य में जाति प्रमाण-पत्र जारी हुआ है,वह उसी राज्य के लिए मान्य है.
किसने दायर की याचिका: नीमच निवासी सीमा सोनी की तरफ से याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि वह राजस्थान की निवासी हैं और उनका विवाह मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ है. राजस्थान में स्वर्णकार जाति ओबीसी वर्ग में आती थी,जिसका जाति प्रमाण-पत्र उसके पास है. उनके पति भी जाति से सोनी हैं और उनके पास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जाति ओबीसी वर्ग का प्रमाण-पत्र है.