जबलपुर। शहर में प्रस्तावित फ्लाईओवर के मामले में हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई. इस मामले में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसएस झा, उनके अधिवक्ता पुत्र केएस झा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पीपी नावलेकर, पूर्व महाधिक्ता ए अग्रवाल सहित आधा दर्जन याचिकाओं में प्लाई ओवर के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण किए जाने को चुनौती दी गयी है. याचिका में कहा गया है कि नगर निगम द्वारा शहर के अंदर फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है. पं लज्जा शंकर मार्ग में फ्लाई ओवर जहां उतारा जा रहा है, उक्त मार्ग की चौड़ाई 80 फुट से अधिक निर्धारित की गयी है, जो मास्टर प्लान से अधिक है.
जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध :इस फ्लाई ओवर के लिए लोगों की व्यक्तिगत भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है. इसके अलावा दमोह नाका से मदन महल मार्ग में भी लोगों की भूमि का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है. पूर्व में हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए आपसी समझौते के लिए आर्बिटेटर नियुक्त करने के आदेश जारी किये थे. आर्बिटेटर की तरफ से पेश की गयी रिपोर्ट में कहा गया था कि भवन के लिए शत प्रतिशत मुआवजा दिया जाना चाहिए. लीज की जमीन का 80 तथा फ्री होल्ड जमीन का शत प्रतिशत मुआवजा दिया जाना चाहिए.