जबलपुर।हेलमेट नहीं लगाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की तरफ से कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की गई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने कहा कि सड़क पर हेलमेट लगाये दो पहिया वाहन चालन नजर नहीं आते. कोर्ट ने सरकार को 6 माह का समय देते हुए कहा कि दो पहिया वाहनों के लिए हेलमेट तथा चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट अनिर्वाय रूप से लागू किया जाए. आदेश का पालन नहीं होने पर आयुक्त परिवाहन विभाग तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी.
क्या है मामला :विधि छात्रा एश्वर्या शांडिल्य की तरफ से सड़क दुर्घटना में हुई दो व्यक्तियों की मौत का हवाला देते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. चीफ जस्टिस के निर्देश पर उक्त याचिका सुनवाई के लिए मुख्यपीठ में स्थानांतरित की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि दुर्घटना के समय दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाये होते तो उनकी मौत नहीं होती. अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से सिर में चोट आने के कारण दो पहिया वाहन सवारों की मौत होती है. याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय ने दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेल की अनिर्वायता के संबंध में आदेश जारी किये हैं.