जबलपुर।हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों की चल रही नियमित सुनवाई के दरम्यान कोर्ट के संज्ञान में यह तथ्य आया था कि समान आशय की कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. इस कारण हाईकोर्ट को उक्त याचिकाओं को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है. न्यायालय ने शासन को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे.
MP High Court : OBC आरक्षण मामले में अब सुनवाई 18 अक्टूबर को, सरकार ने रखा अपना पक्ष - सरकार ने रखा अपना पक्ष
MP हाईकोर्ट में OBC आरक्षण संबंधी मामले में सुनवाई टल गई. इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी. मामले में सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा. बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. (Hearing in OBC reservation) (Now hearing on 18 october) (Government put its stand)
OBC आरक्षण के मामले में अब सुनवाई 18 अक्टूबर को
राज्य सरकार ने दी जानकारी :न्यायालय द्धारा चाही गई जानकारी शासन द्वारा नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा आनलाइन कोर्ट में प्रस्तुत की गई. इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका सारहीन होने के कारण वापस ले ली गई हैं. वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण मामले की सुनवाई टल गई, जो कि अब 18 अक्टूबर को होगी. (Hearing in OBC reservation) (Now hearing on 18 october) (Government put its stand)