जबलपुर।मतगणना के दौरान मतपेटी में 50 वोट अधिक निकलने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अनियमितता की बात स्वीकार की. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दोषी अधिकारी की ड्यूटी चुनाव में नही लगाई जाए.
सरपंच पद की प्रत्याशी की दलील :याचिकाकर्ता रामबेटी यादव की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वह ग्राम बोम्होरी मडिया जिला टीकमगढ में सरपंच पद की प्रत्याशी थी. पोलिग बूथ क्रमांक 145 में मतदान के बाद मतपेटी को सील कर दिया गया था. चार दिन बाद मतगणना के दौरान मतपेटी में कुल मतों से 50 मत अधिक पाये गए. याचिका में जिला कलेक्टर चुनाव आयोग, जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, रिटर्निंग अधिकारी सीपी पटैल तथा पोलिंग अधिकारी हीरा लाल राजपूत को अनावेदक बनाया गया.