जबलपुर।गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी उमंग सिंघार के अनुमति प्राप्त प्रचार वाहन क्रमांक जीजे 18 एएम 1920 में 257 लीटर शराब जब्त हुई थी. जिसका मूल्य लगभग 1 लाख 75 हजार रुपये था. गंधवानी पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार सहित सीताराम केशरिया तथा सचिन मूलेवा के खिलाफ आबकारी अधिनियम सहित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 120 बी,188 तथा 171 के तहत प्रकरण दर्ज किया. प्रकरण में आरोपी बनाये जाने के खिलाफ उमंर सिंघार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. Umang Singhar relief from HC
हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई :याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. याचिका की सुनवाई करते हुए उमंग सिंघार की तरफ से एकलपीठ को बताया गया कि जिस वाहन में शराब जब्त हुई, वह उनके चुनाव प्रचार में लगा हुआ था. वाहन में शराब रखे होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. वह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनकी छवि घूमिल करने के लिए उनके खिलाफ षडयंत्र के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. वाहन से जब शराब जब्त हुई, तब वह उपस्थित नहीं थे. इसके बावजूद प्रकरण में उन्हें आरोपी बनाया गया है. Umang Singhar relief from HC