जबलपुर।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कटनी नगर निगम आयुक्त की ओर से जवाब पेश किया गया. इसमें कहा गया है कि यदि रेलवे अनापत्ति प्रदान करे तो नगर निगम कब्रिस्तान तक एप्रोच रोड बनाने के लिए तैयार है. इस मामले में चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने उक्त जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए रेलवे को जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.
जनहित याचिका लगाई :यह जनहित का मामला मदन मोहन चौबे वार्ड निवासी नाजिम खान की ओर से दायर किया गया. इसमें कहा गया कि कटनी मुड़वारा के मुख्य कब्रिस्तान तक पक्की सड़क नहीं बनी है. इस कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पूर्व में अभ्यावेदन दिया गया था. जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिये हाईकोर्ट की शरण ली गई है. आवेदक की ओर से कहा गया कि कब्रिस्तान का कच्चा पहुंच मार्ग कटनी-वीना रेल लाइन के बाजू से बना है.