मध्य प्रदेश

madhya pradesh

कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर HC ने तलब की केस डायरी, सरकार से मांगा जवाब

By

Published : Nov 21, 2020, 7:58 AM IST

Updated : Nov 21, 2020, 9:17 AM IST

फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन कर बुरे फंसे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अग्रिम जमानत के लिए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब किया है, साथ ही सरकार से जवाब भी मांगा है, अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी.

mp high court
हाई कोर्ट जबलपुर

जबलपुर। बिना अनुमति भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने के आरोपी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाई कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई है, आरिफ मसूद ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को केस डायरी और अपना जवाब पेश करने के लिए आदेशित किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को मुकर्रर की गई है.

फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ भोपाल में किया था प्रदर्शन
कुछ दिनों पहले फ्रांस में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का कार्टून क्लास में दिखाने वाले एक हिस्ट्री टीचर की हत्या कर दी गई थी, जिससे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों बेहद नाराज हुए और उन्होंने टीचर बेटी के प्रति सम्मान जाहिर किया था, इसी सिलसिले में बीते 30 अक्टूबर को भोपाल के इकबाल मैदान में विधायक आरिफ मसूद ने भीड़ जुटाकर फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला और झंडा जलाया गया था, इस दौरान विधायक ने भड़काऊ भाषण भी दिया था. इस मामले में राज्य सरकार ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की थी, भोपाल के तलैया थाना पुलिस ने विधायक सहित 400 अज्ञात लोगों पर धारा 153A के तहत केस दर्ज किया था.

कांग्रेस विधायक की जमानत अर्जी नामंजूर

इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, जबकि विधायक फरार चल रहे हैं. इस सिलसिले में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी सात नवंबर को खारिज कर दी थी, इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए मसूद हाईकोर्ट पहुंचे हैं. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विवेक तंखा और भोपाल से वकील अजय गुप्ता ने उनकी दलीलों को रखा और उन्हें बेगुनाह बताया. बहरहाल प्रारंभिक सुनवाई में कोर्ट ने केस डायरी तलब कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 25 नवंबर को मुकर्रर की है.

Last Updated : Nov 21, 2020, 9:17 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details