जबलपुर। जबलपुर निवासी विनय जी.डेविड की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मध्यप्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है. प्रकरण की जानकारी छिपाकर रिचपाल शासकीय नौकरी पर काबिज हैं. खेल एवं युवा कल्याण अनुबंध सेवा भर्ती (नियोजन एवं सेवा की शर्ते ) नियम 2017 शासकीय नियमों के खिलाफ है. याचिका में कहा गया है कि आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाकर उन्होंने विभाग के साथ अनुबंध किया.
याचिका में तर्क दिया :याचिका में कहा गया है कि संविदा नियम के अनुसार खेल विभाग को नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के अंदर कोच रिचपाल सिंह सलारिया का चरित्र सत्यापन करवाना अनिवार्य था, जोकि नहीं किया गया. संविदा नियम में ऐसे अपराधिक प्रकरण वाले आरोपियों को नौकरी से बर्खास्त किए जाने का प्रावधान है. उनके खिलाफ लॉर्डगंज थाने में 12 जनवरी 2021 को धारा 294, 223, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है. इसके बाद रिछपाल सिंह सलारिया की गिरफ्तारी हुई एवं उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया. उक्त अपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन है. याचिका में सलारिया को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की गई है. एकलपीठ ने राज्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, संचालक, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मप्र तीरंदाजी संघ के सचिव व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने पैरवी की.