जबलपुर।एमपी हाईकोर्ट में गुरुवार को कई मामलों में सुनवाई हुई. इनमें एक आशा कार्यकर्ता की कोविड-19 से ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर हुई मौत के मामले में उसे मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना का लाभ न दिये जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. यह मामला शहडोल जिले की ब्यौहारी तहसील अंतर्गत ग्राम खरपा निवासी रामशरण शर्मा की ओर से दायर किया गया है. (mp high court)
आदिवासी बाहुल्य में नर्सिंग कॉलेज को लेकर याचिका दायर
प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में सिर्फ कागजों में नर्सिंग कॉलेज संचालित होने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका के साथ ऐसे कॉलेजों की सूची भी पेश की गयी थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस पीके कौरव ने कॉलेजों को अनावेदक बनाने के निर्देश दिये हैं. लॉ स्टूडेंट्स एसोशिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की तरफ से यह दायर की गयी.
पन्ना में खेल ग्राउंड को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती
पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील स्थित खेल ग्राउंड को बिना एनओसी व स्वीकृति के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मनोरंजन स्थल के लिये अलॉट किये जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है. यह जनहित याचिका पन्ना अजयगढ़ निवासी अफजल मोहम्मद, शेख शाहीद व रत्तू सोनकर की ओर से दायर की गई है.