जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला की अपील पर उसके पति की वैवाहिक स्थिति पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है यानि पति की दूसरी शादी करने पर रोक लगा दी है. जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता महिला की तरफ से की जाने वाली देरी को क्षमा करते हुए उक्त आदेश जारी किया है. साथ ही याचिकाकर्ता के पति को भी नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
रायपुर निवासी लक्ष्मी सेन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पति के पक्ष में पारित एकपक्षीय तलाक के व्यवहार न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, आवेदिका का कहना है कि सतना निवासी उसके पति ने सतना कुटुंब न्यायालय के समक्ष तलाक की याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है क्योंकि उसका आचरण बेहद क्रूर है, जिस पर कुटुंब न्यायालय ने एक पक्षीय तलाक का आदेश पारित कर दिया, जबकि आदेश पूर्व कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता की पत्नी को को कोई सम्मन या नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की गई, जिसे महिला ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है.