जबलपुर।प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण किये जाने के खिलाफ व पक्ष में 64 याचिकाएं दायर की गयी थीं. याचिका की अंतिम सुनवाई के दौरान विपक्ष में दायर याचिका पर पक्ष प्रस्तुत किया जा चूका है. समर्थन में दायर याचिका पर पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है. याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि साल 2003 में शासन ने ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने के आदेश जारी किये थे. इस संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2014 में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के आदेश को खारिज कर दिया था.
ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत :हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गयी थीं. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया है. उक्त याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद शासन को निर्देशित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका पर शीघ्र सुनवाई करवाएं. सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता आशीष बर्नाड तथा विशेष अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह उपस्थित हुए.