जबलपुर। मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद के सदस्य पद से हटाने जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है. याचिका में कहा गया है कि कार्य परिषद में नियम विरुद्ध निर्णयों को विरोध करने के कारण उन्हें हटाया गया है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अलहुवालिया की एकलपीठ ने राज्यपाल के उप सचिव, प्रमुख सचिव मेडिकल एजुकेशन तथा मेडिकल साइंस यूनिवसिर्टी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
नर्सिंग कॉलेजों का मामला उठाया :ग्वालियर निवासी डॉ.सुनील कुमार सिंह राठौर की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि उन्हें 20 सितम्बर 2022 को मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में कार्य परिषद सदस्य सितम्बर 2025 तक नियुक्त किया गया था. कार्यपरिषद के निर्णय तथा मिनिट्स की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने के संबंध में उन्होंने कुलपति को पत्र लिखा था. इसके अलावा नियम विरुद्ध चल रहे नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने का विरोध भी उनके द्वारा किया गया था.