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CAA पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की याचिका खारिज, पब्लिक प्लेस में अनुमति नहीं: HC

सीएए-एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के लिए दायर की गई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

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Published : Mar 1, 2020, 3:32 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 8:19 PM IST

mp high court dismisses plea seeking permission to sit in public place
हाईकोर्ट ने शांतिपूर्व धरना प्रदर्शन की याचिका खारिज की

जबलपुर । सीएए-एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति की याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि पब्लिक प्लेस में धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

हाईकोर्ट ने शांतिपूर्व धरना प्रदर्शन की याचिका खारिज की

शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए इंडियन मुस्लिम लीग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी. इंडियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वह सीएए, एनपीआर के खिलाफ संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Last Updated : Mar 1, 2020, 8:19 PM IST

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