जबलपुर।एमपी पीएससी (MPPSC) द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटा लागू नहीं किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया था कि देश के अन्य राज्यों में यह कोटा लागू है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
ये कहा याचिका में :याचिकाकर्ता डॉ. वीबी सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वह गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं. उनके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिसका प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है. एमपीपीएससी ने अस्सिटेंट प्रोफेसर के लिए साल 2017 में परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कोटा लागू नहीं किया गया था. एमपीपीएससी ने साल 2022 ने अस्सिटेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा आयोजित की गयी. जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटा लागू (Quota freedom fighters not implemented) नहीं किया गया है.