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MP में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, HC के आदेश के बाद काम पर लौटे डॉक्टर

मध्यप्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली है. हालांकि डॉक्टरों ने गुरुवार को बैठक कर आखिरी फैसला लेने की बात भी कही है. बता दें याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म कर कर तुरंत काम पर लौटने का आदेश दिया था.

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Published : May 3, 2023, 10:58 PM IST

MP Doctors strike ended
कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों की हड़ताल खत्म

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को किया गैरकानूनी घोषित

जबलपुर।मध्यप्रदेश में डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है. हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा. गुरुवार को प्रदेश के सभी डॉक्टर अंतिम फैसला लेंगे. बता दें गुरुवार को होने वाली बैठक के बाद आगे की रणनीति तैयार होगी. बता दें हड़ताल पर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद डॉक्टर को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है. जबलपुर नगर निगम के पूर्व पार्षद इंद्रजीत कुंअर पाल सिंह ने 17 फरवरी 2023 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे एक जनहित याचिका लगाकर डॉक्टरों की हड़ताल को चुनौती दी थी, जब डॉक्टर पहली बार हड़ताल पर गए थे.

कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं करेंगे हड़तालःमध्य प्रदेश में बुधवार को दोबारा सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने वेतन और प्रमोशन संबंधी मांगों को लेकर हड़ताल की. इसी जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल गैरकानूनी है और वे तुरंत काम पर लौटे. वहीं मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कोई भी मरीज बिना इलाज के सरकारी अस्पताल से वापस नहीं जाना चाहिए. इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में लिखा है कि इस आदेश के बाद सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बिना कोर्ट की अनुमति लिए हुए हड़ताल नहीं कर सकेंगे. सांकेतिक हड़ताल करने के पहले भी उन्हें कोर्ट को जानकारी देनी होगी. जनहित याचिकाकर्ता की ओर से संजय अग्रवाल, राहुल गुप्ता और नीरजा अग्रवाल ने पैरवी की.

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संवैधानिक संकट खड़ाः मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बैंच ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों की हड़ताल के सामने संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, यदि डॉक्टर हड़ताल को जारी रखते हैं तो यह कोर्ट की अवमानना होगी. गौरतलब है कि इसके पहले वकीलों ने हड़ताल की थी और वकीलों की हड़ताल को मुख्य न्यायाधीश ने गैरकानूनी घोषित कर दिया था और इसके बाद हड़ताल करने वाले वकीलों को नोटिस जारी किए गए थे, यदि इस मामले में भी डॉक्टर हड़ताल पर रहे तो हो सकता है कि कोर्ट उन्हें नोटिस जारी कर दे.

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