जबलपुर । सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार रोकने के लिए कड़े कानून बनाए हैं .इस कानून में सजा का प्रावधान तो है ही, साथ ही इसमें पीड़ित को पैसा देने का भी प्रावधान है. लेकिन सरकार की कमजोर वित्तीय हालत के कारण बहुत सी पीड़ित महिलाओं को ये पैसा नहीं मिल रहा है.
जबलपुर में बीते साल SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के 266 मामले आए. इनमें 3 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई . लेकिन अब तक सिर्फ 62 लोगों को 81 लाख रुपए ही दिए गए हैं. अभी भी अनुसूचित जाति के 261 लोगों को बीते 1 साल से ये भुगतान नहीं किया गया है . लगभग दो करोड़ 75 लाख की राशि अभी तक पीड़ितों को नहीं मिल पाई है. इसी तरह ST वर्ग के पीड़ितों के बीते 1 साल में 96 उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं. इसमें लगभग एक करोड़ 14 लाख रुपए पीड़ितों को दिए जाने हैं. लेकिन अब तक सिर्फ 40 लोगों को 60 लाख रुपयों का ही भुगतान हो पाया है.
सिर्फ 3% मामलों में हो पाती है सजा