जबलपुर। दमोह के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में जिला न्यायालय ने बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. जिसके बाद गोविंद सिंह ने गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकलपीठ ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई की, लेकिन याचिकाकर्ता और अनावेदक की तरफ से तर्क पूर्ण दलील पेश नहीं करने के चलते एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय कर दी.
- हाई कोर्ट ने आगे बढ़ाई सुनवाई
जिला न्यायालय ने 8 जनवरी को प्रकरण में गोविंद सिंह को आरोपी बनाते हुए एक सप्ताह में आत्म समर्पण के आदेश दिए थे. जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ गोविंद सिंह ने उच्च न्यायायल की शरण ली. जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में प्रकरण के संबंध में दायर अन्य याचिकाओं के साथ की गई. प्रकरण की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महेश चौरसिया की तरफ से आपत्ति दर्ज कराते हुए जवाब पेश किया गया. जिसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने दायर एसएलपी की सुनवाई करते हुए गोविंद सिंह को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा जिला तथा उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला भी दिया गया है.