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Jabalpur गौशालाओं का इस्तेमाल नहीं करने का मामला पहुंचा High Court, याचिकाकर्ता को दी सलाह - याचिकाकर्ता को दी सलाह

तैयार की गईं गौशालाओं का इस्तेमाल नहीं किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया है कि गौशाला नहीं खोले जाने के कारण आवारा पशु फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी है.

matter of not using ready cow shelters
गौशालाओं का इस्तेमाल नहीं करने का मामला पहुंचा High Court

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Published : Dec 20, 2022, 7:24 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश किसान सभा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि जबलपुर के मझौली जनपद के अंतर्गत आने वाले दिनारी में सरकार द्वारा गौशाला का निर्माण किया गया है. गौशाला का निर्माण पूर्ण होने के बावजूद उसे उपयोग में नहीं लाया जा रहा है. जिसके कारण क्षेत्र में घूमने वाले आवारा जानवर फसलों को चौपट कर रहे हैं. गौशाला प्रारंभ होने पर आवारा जानवरों को रखा जायेगा, जिससे किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी.

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याचिका वापस लेने का आग्रह :याचिका में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव, मप्र गौपालन एव पशुधन संवर्धन बोर्ड सहित अन्य को अनावेदक बनाया गया है. सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने इस संबंध में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष मुद्दा उठाने की बात कही है. इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया. युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को ये स्वतंत्रता दी है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता जीतेश श्रीवास्तव ने पैरवी की.

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