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मध्य प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, OBC के 27% आरक्षण पर लगी रोक

कमलनाथ सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण देने का आदेश दिया है. राज्य सरकार के 27% आरक्षण को मंजूरी नहीं दी है.

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Published : Jan 28, 2020, 6:51 PM IST

High Court bans 27% reservation for OBCs
OBC के 27% आरक्षण पर लगी रोक

जबलपुर।राज्य सरकार के OBC को 27% आरक्षण देने के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्तमान चयन प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग को केवल 14% पदों पर ही आरक्षण मिलेगा.

OBC के 27% आरक्षण पर लगी रोक


बीते दिनों राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी. इसकी वजह से आरक्षण का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया था जो संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है. इसलिए इस चयन प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, आज हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण देने का आदेश दिया है. राज्य सरकार के 27% आरक्षण को मंजूरी नहीं दी है, हालांकि ये आदेश केवल इसी चयन प्रक्रिया के लिए दिया गया है.


मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 400 पदों के लिए प्रथम स्तर की परीक्षा हो चुकी है. अभी इसमें मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू बाकी हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% की वजह है 14% पदों पर ही नियुक्तियां मिल सकेंगी. हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राज्य में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के बाद ये पहली चयन प्रक्रिया थी, जिस पर कई भर्ती होने वाली थी.

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