जबलपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त अदालत ने जबलपुर के पनागर के एक भ्रष्ट पटवारी संतोष सिंह ठाकुर पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही पटवारी को 5 साल की सजा सुनाई गई है.
आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्ट पटवारी पर कोर्ट मे लगाया 65 लाख का जुर्माना
आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त अदालत ने जबलपुर के पनागर में पदस्थ भ्रष्ट पटवारी संतोष सिंह ठाकुर पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही पटवारी को 5 साल की सजा सुनाई गई है.
दरअसल, साल 2012 में लोकायुक्त की टीम ने पनागर में पदस्थ पटवारी संतोष सिंह ठाकुर के घर पर छापा मारा था. उस समय संतोष सिंह के पास ₹50 लाख नकद के साथ चल अचल संपत्ति की कई कागजात बरामद हुए थे. लोकायुक्त ने संतोष से इस चल अचल संपत्ति के वैध स्रोतों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन पटवारी संतोष ने मात्र 20 लाख रुपए की कमाई के वैद्य स्त्रोतों के बारे में ही जानकारी दी थी. जबकि संतोष सिंह ठाकुर की चल अचल संपत्ति की कुल कीमत लगभग 85 लाख रुपया आंकी गई है.
लोकायुक्त ने इस मामले में मुकदमा चलने के बाद भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा के तहत शुक्रवार को आदेश दिया है कि पटवारी संतोष की ₹85 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए. वहीं इस संतोष पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही 5 साल तक कारावास की सजा सुनाई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.