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जानें कोर्ट में कैसे होती है वर्चुअल हियरिंग, एमपी हाईकोर्ट में शुरू, आज इन मुद्दों पर हुई सुनवाई

कोरोना की स्थिति को देखते हुए एमपी हाईकोर्ट की मुख्यपीठ समेत सभी खंडपीठों में वर्चुअल हियरिंग प्रारंभ की गई है. यह प्रक्रिया आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी.

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Published : Jan 11, 2022, 3:29 PM IST

Updated : Jan 11, 2022, 4:45 PM IST

mp high court
एमपी हाईकोर्ट

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्यपीठ सहित ग्वालियर व इंदौर खंडपीठ में सोमवार से वर्चुअल सुनवाई प्रारंभ की गयी. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हाईकोर्ट की विशेष कमेटी ने इस संबंध में एसओपी (mp high court sop for online hearing) जारी की थी. यह प्रक्रिया आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी.

हाईकोर्ट भेजेगा लिंक
प्रदेश में कोरोना संक्रमण (process of mp high court online hearing) तेजी से बढ़ रहा है. सुरक्षा कारणों से हाईकोर्ट प्रशासन ने 10 जनवरी से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई के व्यवस्था पुनः शुरू की है. हाईकोर्ट की वेबसाइट लिंक के माध्यम से अधिवक्ता व संबंधित पक्षकार न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं. महाधिवक्ता कार्यालय को भी वर्चुअल मोड में शासकीय अधिवक्ताओं की उपस्थित सुनिश्चित करते निर्देश जारी किये हैं.

ड्रॉप बॉक्स में डाले जाएंगे दस्तावेज
प्रकरण संबंधित दस्तावेज के ड्रॉप बॉक्स में डालने की व्यवस्था की गयी है. नई याचिका ई-फाइलिंग या ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. आवश्यक लंबित प्रकरण की सुनवाई के लिए अधिवक्ता आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. अधिवक्ताओं से आग्रह किया गया है कि अति आवश्यक प्रकरण की सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत करें.

बंद रहेगी कैंटीन
याचिका में हुई त्रृटि दूर करने लिए निर्धारित केन्द्र में अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थित की छूट दी गयी है. आदेश की प्रति व दस्तावेज सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किये जायेंगे. बार एसोसिएशन के कार्यालय व कैंटीन बंद कर दी गयी हैं.

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न्यायालय परिसर में वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है. न्यायालाय ने जिन्हें व्यक्ति रूप से उपस्थित होने के आदेश दिया है. उन्हें आईडी व आदेश की प्रति के साथ उपस्थिति की छूट रहेगी.

24 जनवरी को होगी शेट्टी पे-कमीशन की अगली सुनवाई
हाईकोर्ट के कर्मचारियों को शेटटी पे-कमीशन की अनुशंसा अनुसार न्यायिक वेतनमान नहीं दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी. याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव इकबाल सिंह की तरफ से पेश किये गयी परिपालन रिपोर्ट में कहा गया कि न्यायिक कर्मचारियों को सरकार अनुशंसा अनुसार वेतनमान नहीं दे सकती है.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस अंजुली पालो ने इसे न्यायालय की अवमानना माना. जिसके बाद सरकार ने पेश परिपालन रिपोर्ट वापस लेने का आग्रह किया. जिसे स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने आदेश का परिपालन करने के लिए समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 24 जनवरी को निर्धारित की है

बच्ची को कुत्ते से काटने वाले वीडियो पर हाइकोर्ट ने लिया संज्ञान
भोपाल के बागसेवनियां इलाके में चार वर्षीय मासूम बच्ची पर कुत्ते के झुंड द्वारा हमला किये जाने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. हाईकोर्ट ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के निर्देश दिये थे. सोमवार को याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस पी कौरव की युगलपीठ को बताया कि बच्ची इलाज करा दिया गया है. पीड़ित परिवार को 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गयी है. युगलपीठ ने श्वान के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पेश करने के निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई 17 जनवरी को निर्धारित की है.

Last Updated : Jan 11, 2022, 4:45 PM IST

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