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नर्सों की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा सामाजिक संगठन, गैरकानूनी घोषित करने की मांग - जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर में नर्सों की हड़ताल को लेकर एक सामाजिक संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. संगठन ने नर्सों की हड़ताल को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की है.

strike of nurses
हड़ताल

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Published : Jun 17, 2021, 11:07 PM IST

जबलपुर। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों ने राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि वह 28 जून को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और 30 तारीख से सामूहिक हड़ताल पर चली जाएंगी. नर्स एसोसिएशन राज्य सरकार से वेतन संबंधी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की बात कह रही है. इसे लेकर जबलपुर की सामाजिक संगठन ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. इस याचिका में मांग की गई है कि नर्सों की हड़ताल को गैरकानूनी घोषित किया जाए.

जानकारी देते अधिवक्ता.

नर्स हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट में याचिका
जबलपुर की सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है. उन्होंने हाईकोर्ट से इस बात की मांग की है कि जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को हाईकोर्ट ने गैरकानूनी घोषित कर दिया था. उसी तरीके से नर्सों की हड़ताल पर भी हाईकोर्ट को आदेश जारी करना चाहिए क्योंकि अभी कोरोना वायरस का संकट चल रहा है. लोग अभी भी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं. ऐसे हालात में नर्सों का हड़ताल पर जाना ठीक नहीं है. इसलिए नर्सों की हड़ताल को गैरकानूनी घोषित किया जाए.

सीनियर नर्सिंग स्टाफ के समर्थन में नर्सों की प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग यदि अपनी तनख्वाह को निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की तुलना में जांच कर देखें तो संभवत भी कभी हड़ताल पर न जाएं. यदि इसके बाद भी लोग ज्यादा तनख्वाह के लिए हड़ताल का सहारा लेते हैं, जो सरकार को ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए.

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