जबलपुर।मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने मुख्य पीठ सहित इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में आगामी 19-20 अप्रैल को नॉन वर्किंग डे रखने का फैसला लिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक के निर्देश पर यह आदेश जारी किए गए हैं.
हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल आर के वाणी की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने और परिसर को सैनिटाइज करने के लिए आगामी 19 और 20 अप्रैल को हाईकोर्ट की मुख्यपीठ सहित दोनों खंडपीठ में नॉन वर्किंग डे घोषित किया गया है. वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने और सुरक्षा उपाय की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है.