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Jabalpur News: जिला अदालत के आदेश का पालन कराने पहुंची पुलिस फोर्स खतरनाक प्रजाति का पिटबुल डॉग देखकर बैरंग लौटी - कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं

जबलपुर में एक पिटबुल डॉग की वजह से कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं हो सका है. जबलपुर की सरस्वती कॉलोनी में एक विवादग्रस्त प्लॉट पर कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए गई पुलिस फोर्स को बैरंग लौटना पड़ा.

police Panic by dangerous breed of pitbull dog
पुलिस फोर्स खतरनाक प्रजाति का पिटबुल डॉग देखकर बैरंग लौटी

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 4, 2023, 1:55 PM IST

पुलिस फोर्स खतरनाक प्रजाति का पिटबुल डॉग देखकर बैरंग लौटी

जबलपुर।कोर्ट के आदेश पर विवादित प्लॉट पर कब्जा पाने के लिए पुलिस बल और फरियादी अपने वकील को लेकर मौके पर पहुंचे. लेकिन यहां पर खुले में घूम रहे एक पिटबुल डॉग से पुलिस और वकील डर गए और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया. मामला जबलपुर की सरस्वती कॉलोनी में एक विवादग्रस्त संपत्ति का है. इसको लेकर जिला अदालत में सिविल सूट चल रहा था. सिविल सूट खत्म होने के बाद कोर्ट ने एक पक्ष के हित में फैसला सुना दिया. लेकिन दूसरा पक्ष इस संपत्ति पर अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है.

पिटबुल डॉग से डरी पुलिस :कोर्ट केस जीतने वाले ने कोर्ट से अपील की कि उसे कब्जा दिलाया जाए. कब्जा दिलाने के लिए कोर्ट की ओर से ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा. इनके साथ में कोर्ट के कुछ अधिकारी भी थे लेकिन जैसे ही विवादग्रस्त प्लॉट का गेट खोलने की कोशिश की गई तो सामने से एक पिटबुल प्रजाति का कुत्ता निकल आया. बता दें कि पिटबुल प्रजाति का कुत्ता बेहद खतरनाक माना जाता है. विदेश में यह कुत्ता शिकार के लिए पाला जाता था. कई देशों में इस कुत्ते को पालना प्रतिबंधित है. भारत में भी इस कुत्ते की वजह से कई ऐसे मामले आए हैं, जिसमें इसने लोगों के ऊपर हमला किया और उन्हें मार डाला.

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जानबूझकर पालते हैं खतरनाक कुत्ता :सरस्वती कॉलोनी में भी जब कोर्ट का अमला प्लॉट पर कब्जा दिलाने के लिए पहुंचा तो यह कुत्ता सामने आ गया. जिस शख्स के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया है वह कुत्ते को हटाने को तैयार नहीं था. इसलिए कोर्ट के आदेश के बाद भी कुत्ते की वजह से फरियादी को प्लॉट पर कब्जा नहीं मिल पाया. बता दें कि यदि कोई गैरकानूनी तरीके से किसी की संपत्ति पर कब्जा कर ले तो उसे हटाने के लिए कानून की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन कई दहशतगर्द दोबारा कब्जा कर लेते हैं और बार-बार प्रशासन पीड़ित को कब्जा दिलाने के लिए खड़ा नहीं होता. ऐसी स्थिति में कोर्ट के आदेश के बाद भी कई लोगों को उनकी संपत्ति का हक नहीं मिल पाता.

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