जबलपुर। केंट बोर्ड चुनाव नहीं कराए जाने के बाद अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से भी सुनवाई के दौरान जवाब पेश किया गया. इसमें बताया गया कि केंट बोर्ड का सिविल एरिया नगरीय निकाय के ट्रांसफर करने का मामला विचारधीन है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिका पर अंतिम सुनवाई के निर्देश दिये हैं।
क्या है पूरा मामला:दरअसल, केंट बोर्ड चुनाव नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका निवर्तमान पार्षद अमरचंद्र बाबरिया की तरफ दायर की गई है. इसमें कहा गया कि केंट बोर्ड की निर्वाचित कार्यकारिणी का कार्यकाल साल 2019 में हो गया था.
इसके बाद कार्यकारिणी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था. केंट बोर्ड के संविधान की धारा-13 में हुए बदलाव के बावजूद भी सिविल मेम्बर को नियुक्त के लिए चुनाव नहीं करवाये जा रहे है. याचिका में सचिव डिफेंस मंत्रालय, डीजी डिफेंस और प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस स्टेट को पक्षकार बनाया गया है.