जबलपुर।दुर्भावनापूर्ण तरीके से विभागीय जांच तथा सजा से दंडित किये जाने के खिलाफ सेवानिवृत्त डीएसपी ने पूर्व तथा वर्तमान डीजीपी सहित अन्य 15 पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ जिला न्यायालय में पुननिरीक्षण याचिका दायर की. अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश जारी किए हैं. पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गयी है.
आईजी से स्वीकृत हुआ अवकाश :सेवानिवृत्त डीएसपी अशोक राणा की तरफ से दायर पुनरीक्षण याचिका में कहा गया था कि कटनी में पदस्थ रहने के दौरान उसे मेडिकल जांच व उपचार के लिए जबलपुर आईजी ने एक माह का अवकाश स्वीकृत किया था. अवकाश के बाद जब वह कार्य पर वापस लौटे तो उनके खिलाफ जांच प्रारंभ कर दी. इतना ही नहीं विभागीय जांच में दोषी करार देते हुए पेंशन से 10 प्रतिशत की स्थाई रूप से कटौती करने के अमानवीय दंड से दंडित किया. जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विभागीय जांच व दंड को निरस्त करते हुए उनके पक्ष में राहतकारी आदेश जारी किया था.