जबलपुर। (Jabalpur High Court News) मध्य प्रदेश की सड़कों पर अवैध और बिना परमिट ऑटो रिक्शा की भरमार और उनके बेतरतीब तरीके से ऑटो चलाने तथा यातायात नियमों का पालन नहीं करने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी,जिसपर सोमवार को फिर से सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एमपी सरकार (High court reprimanded MP government) को जहां कड़ी फटकार लगाई है तो वही ट्रांसपोर्ट कमीश्नर को कहा है कि अगर आपका यही रवैया रहा था आपकी नौकरी छिन सकती है. बता दें कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान उपस्थित रहें.
दो सप्ताह से सिर्फ कागजी कार्रवाई-HC
मध्यप्रदेश में बिना परमिट और अवैध ऑटो को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार (Jabalpur High Court angry on Auto) लगाते हुए कहा कि निर्देश के बाद भी पिछले 2 सप्ताह से परिवहन विभाग और पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है. आज भी सड़कों पर अवैध और बिना परमिट के ऑटो फर्राटे से दौड़ रहे हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और परिवहन विभाग को मंगलवार तक की मोहलत दी है. साथ ही कहा कि 7 दिसंबर तक ठोस कदम उठाकर राज्य सरकार बुधवार तक अपना जवाब हाईकोर्ट को दे.