जबलपुर। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन में भी मनमानी फीस वसूली के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है. हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में मध्यप्रदेश के अभिभावकों को अंतरिम राहत दी है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, यदि कोई अभिभावक निजी स्कूलों की फीस नहीं भर पा रहा है, तो स्कूल मामले की अगली सुनवाई तक बच्चों का नाम नहीं काट सकता. हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश के अभिभावकों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हाल ही में यह शिकायतें बढ़ गई थी कि, प्रदेश के बहुत सारे निजी स्कूल फीस जमा न करने के चलते बच्चों के नाम स्कूल से काट रहे हैं. ऐसे में मनमानी करने वाले निजी स्कूलों के लिए ये एक बड़ा झटका है. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की है.
स्कूल फीस वसूली मामले में हाईकोर्ट ने अभिभावकों को दी राहत, 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई - निजी स्कूल फीस वसूली
निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से मनमानी फीस वसूली के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने अभिभावकों को अंतरिम राहत देते हुए अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है . कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की है. पढ़िए पूरी खबर.
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अभिभावकों को दी राहत
गौरतलब है कि, मध्य प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद जब स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, तो स्कूल अभिभावकों को से मनमानी फीस वसूली करने लगे. इसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में करीब 7 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की गई है.