जबलपुर।कोरोना के चलते प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को दी गई आर्थिक मदद के संबंध में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष एमपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की. लेकिन युगलपीठ ने सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर असंतुष्टि जता दी, और अब सरकार को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट में 3 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.
बंधुआ मुक्ति मोर्चा की याचिका
बंधुआ मुक्ति मोर्चा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर प्रदेश में लौट रहे हैं. प्रवासी मजदूरों को खाद्य और आर्थिक मदद करने के लिए कई शासकीय योजनाएं संचालित की जा रही हैं. जिससे प्रवासी मजदूर अपना जीवन यापन कर सकें. लेकिन याचिका में कहा गया है कि दूसरे प्रदेश से लौटे प्रवासी मजूदरों को किसी प्रकार की शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. याचिका में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के नाम की सूची आधार कार्ड के साथ हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी.