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इंडोनेशिया के रहने वाले चार जमातियों को जबलपुर हाईकोर्ट ने दी जमानत, भोपाल पुलिस ने किया था गिरफ्तार

जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने इंडोनेशिया के रहने वाले 4 तबलीगी जमातियों को जमानत दे दी है. चारों तबलीगी जमातियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अनिधियन, फॉरेन एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

Jabalpur High Court granted bail to four Jamaatians of Indonesia
इंडोनेशिया के रहने वाले चार जमातियों को जबलपुर हाईकोर्ट ने दी जमानत

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Published : Jun 17, 2020, 11:40 PM IST

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने इंडोनेशिया निवासी चार तबलीगी जमातियों को जमानत दी है. भोपाल पुलिस ने चारों तबलीगी जमातियों के खिलाफ राष्टीय आपदा प्रबंधन अनिधियन, फॉरेन एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में गिरफतार किया था.

इंडोनेशिया निवासी जमाल अब्दुला, नसरूल्ला, जोल रामाधीन बीन और विदायक की तरफ से उक्त जमानत याचिका दायर की गयी थी. उन पर आरोप था कि वो निजामुददीन, दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्टीय तबलीगी जमात में शिरकत करने गए थे. तबलीगी जमात में शिरकत करने के बाद वो 9 मार्च को भोपाल पहुंचे थे और भोपाल के एशवाग थानान्तर्गत एक मस्जिद में रूक हुए थे.

इंडोनेशिया के रहने वाले चार जमातियों को जबलपुर हाईकोर्ट ने दी जमानत

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का उन्होंने पालन नहीं किया. इसके अलावा वो धार्मिक स्थल में अपनी गतिविधियों भी संचालित करते रहे. ऐशबाग पुलिस ने उनके खिलाफ धारा आईपीसी 188, 269 और 270 सहित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अनिधियन, फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 15 मई 2020 को गिरफतार किया था.

याकिचाकर्ता की तरफ से बताया गया कि उक्त प्रकरण में आरोपी बनाए गये साजिद करीम को पूर्व में जमानत का लाभ मिल गया है. जिसके बाद एकलपीठ ने चारों तबलीगी जमातियों को 50 हजार रूपये के मुचलके पर जमानत दी. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने पैरवी की.

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