जबलपुर। बलात्कार पीड़िता नाबालिग लड़की ने गर्भपात के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई के दौरान पेश की गयी मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि गर्भपात संभव है. हाईकोर्ट जस्टिस जी एस अहलुवाहिला की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़िता तथा उसके पिता सीजेएम सागर के समक्ष हलफनामा पेश करें. आरोपी ने बलात्कार किया था और गर्भपात की अनुमति के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता तथा उसके पिता विवेचना अधिकारी के समक्ष भी हलफनामा पेश करें कि वह ट्रायल के दौरान अपने आरोपों से नहीं मुकरेंगे.
शादी का झांसा देकर किया था बलात्कार: नाबालिग बलात्कार पीड़िता की तरफ से पेश की गयी याचिका में कहा गया था कि उसकी मां एक व्यक्ति के घर करती थी. उसी घर में आरोपी कपिल लोधी कम्प्यूटर ऑपरेटर का काम करता था. इस दौरान दोनों में दोस्ती हो गयी. आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये. आरोपी ने खुरई ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये थे, जिसके बाद वह गर्भवती हो गयी थी. नाबालिग ने 23 अक्टूबर 2023 में आरोपी के खिलाफ सागर जिले के कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पुलिस ने पास्को,बलात्कार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है.