जबलपुर। डेंगू से मौत का शिकार हुए मरीजों के परिजनों को मुआवज़ा देने की मांग को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. मामले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को, डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का भी ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है.
डेंगू से हुई मौत मामले पर जबलपुर HC का राज्य सरकार को नोटिस - dengue death case
डेंगू से हुई मौत पर परिजनों को मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार से मामले पर जवाब मांगा है.
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट में याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर की गई थी. याचिका में कोरोना मृतकों की तरह डेंगू से मौत का शिकार हुए मरीजों के परिजनों को भी आर्थिक मुआवज़ा देने की मांग की गई है,साथ ही साथ याचिका में डेंगू के नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर कमेटियां बनाए जाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि डेंगू के बड़े पैमाने पर हुए फैलाव के लिए साफ-सफाई और दवा छिड़काव व्यवस्था ना बनाने वाले अधिकारी दोषी हैं लिहाजा ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए. साथ ही संक्रमित रोगों के फैलाव को देखते हुए सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी की तरह की स्ट्राइक ना करें, इसकी भी मांग की गई है. फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.