जबलपुर।मध्यप्रदेश कीहाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि 5 साल की उम्र बच्चे के माता-पिता की मौत हो गई थी. ऐसे में बच्चा अनुकंपा नियुक्ति के लिए कैसे आवेदन कर सकता है. हाईकोर्ट जस्टिस जी एस आलहुवालिया की एकलपीठ ने 6 माह में याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किये है.
दरअसल, कटनी के रहने वाले गंगा प्रसाद रैदास की तरफ से साल 2019 में दायर की गई. याचिका में कहा गया था कि उसके पिता बैंक ऑफ इंडिया में कैष प्यून के पद पर पदस्थ थे. जिनकी मृत्यु दिसम्बर 2002 में हो गई थी. जब उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी. मां की भी जन्म देने के दौरान मौत हो गयी थी. याचिकाकर्ता ने साल 2017 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था. अब पूरे मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए, सख्त टिप्पणी की है.