जबलपुर। घर के अंदर परिजनों की मौजूदगी में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को पाटन एडीजे कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है. एडीजे विवेक कुमार की अदालत ने आरोपी पिता को 20 साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. पाटन एडीजे कोर्ट ने आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 6 दिसंबर 2020 को पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह अपनी मम्मी -पापा के साथ रहती है.
चिल्लाने पर जागी मां :पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार पीड़िता कक्षा 8 वीं तक पढ़ी है. 6 दिसंबर 2020 की रात्रि करीब 12 बजे की बात है. जब वह अपनी मम्मी के साथ सो रही थी. इसी दौरान उसके पापा उसके पास कब आकर सोये, उसे नहीं पता चला. परंतु जब उसके पापा उसके साथ गलत काम करने लगे तो उसकी नींद खुल गई और वह चिल्लाई. उसने मम्मी और बहन को जगाया और बताया कि पापा उसके साथ गलत हरकत कर रहे हैं. तभी मम्मी ने पापा को बहुत चिल्लाया. इसके बाद वह अपनी मम्मी और बहन के साथ थाना रिपोर्ट करने गई.