जबलपुर।सतना जिले की मैहर तहसील स्थित तिंदाहटा गांव के शासकीय स्कूल के आसपास काबिज अतिक्रमण के मामले में शुक्रवार को सरकार की ओर से अपनी स्टेट्स रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश की गई. जिसमें कहा गया कि पूर्व आदेश के परिपालन में स्कूल के आसपास के काबिज अतिक्रमण हटा दिये गये है. एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने रिपोर्ट पर आवेदक को पक्ष रखने का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को निर्धारित की है.
स्कूल के पास से हटाया अतिक्रमण, कोर्ट चार जनवरी को करेगी अगली सुनवाई - जबलपुर
मैहर के तिंदाहटा गांव में सरकारी स्कूल के पास अतिक्रमण मामले को लेकर जबलपुर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जहां सुनवाई में कहा गया कि स्कूल के पास से अतिक्रमण हटा दिया गया है. वहीं कोर्ट ने चार जनवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की है.
यह जनहित का मामला ग्राम पंचायत तिंदाहटा निवासी बृजलाल कुशवाहा की ओर से साल 2019 में दायर की गई थी.जिसमें कहा गया था कि ग्राम गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल के आसपास अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है. जिससे स्कूल की बाउंड्रीबाल का निर्माण नहीं हो पा रहा है और छात्राएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं.
जिसके बाद कोर्ट ने साल 2019 में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर दोबारा यह मामला दायर किया गया. जिस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से उक्त रिपोर्ट पेश की गई. याचिकाकर्ता की ओर से मामले में अधिवक्ता मुकेश कुमार शुक्ला पैरवी कर रहे हैं.