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हाईकोर्ट ने रद किया लोकसभा उपचुनाव, शून्य हुई बीजेपी सांसद की सदस्यता - सांसद ज्ञान

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल सांसद ज्ञान सिंह का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है. महावीर प्रसाद माझी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2016 में शहडोल संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव को ही रद कर दिया है,

सांसद ज्ञान सिंह की सदस्यता शून्य हुई

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Published : Mar 1, 2019, 8:23 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल सांसद ज्ञान सिंह का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है. महावीर प्रसाद माझी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2016 में शहडोल संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव को ही रद कर दिया है, जिससे बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जोरदार झटका लगा है. हालांकि, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दो हफ्ते का वक्त मिला है.


दरअसल, साल 2016 में शहडोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था. जिसमें बीजेपी के टिकट पर ज्ञान सिंह ने चुनाव लड़ा था. इसी चुनाव में महावीर प्रसाद माझी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन ज्ञान सिंह ने महावीर प्रसाद माझी की जाति पर आपत्ति लगाई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि माझी की जाति अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है और महावीर प्रसाद माझी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है.

सांसद ज्ञान सिंह की सदस्यता शून्य हुई


ज्ञान सिंह की आपत्ति के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने महावीर प्रसाद माझी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था, जबकि महावीर प्रसाद माझी का कहना था कि जाति प्रमाण पत्र के निर्धारण का अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर को नहीं होता है, ये केवल हाई पावर कमेटी ही तय कर सकती है. माझी ने इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.


जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माझी की बात मानते हुए 2016 में हुए शहडोल लोकसभा उप चुनाव को रद कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञान सिंह की सदस्यता समाप्त हो गई है. हालांकि, ज्ञान सिंह ने कोर्ट के सामने एक आवेदन पेश किया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने तक फैसले को स्थगित रखने का अनुरोध किया है. जिसके बाद कोर्ट ने दो हफ्ते का वक्त दिया है.

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