जबलपुर। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले में फैल रहे कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए गणेशोत्सव और मोहर्रम के लिए जारी किए गए आदेश में संशोधन किया है. नए संशोधन के तहत अब जिले भर में सार्वजनिक जगहों पर गणेश विसर्जन और ताजिया विसर्जन पर रोक लगा दी है.
कलेक्टर ने मंगलवार को संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों के स्वास्थ की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति, झांकी और ताजिये आदि स्थापित भी नहीं किए जाएं. साथ ही धार्मिक आयोजनों के दौरान जुलूस, रैली या शोभायात्रा भी नहीं निकाली जा सकेगी. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर महाआरती, भंडारा, लंगर और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.
आदेश में कहा गया है कि धार्मिक और उपासना स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर एक परिसर में पांच से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे. उपासना स्थलों पर फेस मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल के सभी मानकों का पालन करना भी जरूरी होगा.