जबलपुर।कोरोना काल में हुई राकेश अयाची की बेटी की हाइप्रोफाइल शादी में शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया था. इसी लापरवाही को छिपाने की कोशिश के चलते शहवासियों से जुर्माना वसूला जा रहा है. दूसरी तरफ कोर्ट ने मामले में हिलाहवाली करने के कारण सरकार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है.
जिला प्रशासन ने की कार्रवाई
कोरोना काल में लगी धारा 144 के उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन ने शहर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की है. इसमें प्रशासन ने शहर में कुल एक लाख 16 हजार लोगों से एक करोड़ 29 लाख रुपए का जुर्माना वसूला, वहीं अब तक आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है.
इन पर दर्ज हुई FIR
डिप्टी कलेक्टर दीपा गुप्ता ने बताया, गाइडलाइन का पालन ना करने पर लोगों से लगभग एक करोड़ 29 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है, जिनमें कुछ होटल संचालक हैं, कुछ मोबाइल दुकान संचालक हैं और कुछ दूसरे दुकानदार हैं. माना जा रहा है, ऐसा सिर्फ प्रशासन पर लगे जुर्माने को वसूलने के लिए किया गया है. बता दें कोरोना गाइडलाइन का पालन ना करने वाले नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी को बचाने के चलते प्रशासन को जुर्माना देना पड़ा है.
यह है पूरा मामला
कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह में प्रशासन ने 20 से 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी. लेकिन 30 जून 2020 को जबलपुर नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची की बेटी की शादी हुई, जिसमें 400 लोगों से ज्यादा लोग शरीक हुए. इस शादी में शहर के तमाम बड़े अधिकारी, नेता और कई रईस शामिल हुए थे. इसी शादी के बाद शहर में एका-एक कोरोना के मामले बढ़े, जिसके बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन न होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी.