जबलपुर। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने कोरोना से जुड़े मामलों की याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जरूरी दिशा निर्देश दिए. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर प्रदेश के अस्पातालों में जगह नहीं है तो सरकार स्कूल, बारात घर और होटलों का अधिग्रहण करें. हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में रेमडेसिविर की आपूर्ति को लेकर भी कई जरूरी निर्देश दिए हैं. साथ ही मेडिकल स्टॉफ की कमी पर हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश भी सरकार को दिए हैं. हाईकोर्ट ने सरकार को 10 मई को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.
स्कूल, होटल, स्टेडियम का अधिग्रहण करें सरकार
कोरोना की स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरकार 1 साल पहले वाले प्लान पर अमल करें और जो तीन स्तरीय अस्पताल बनाए गए थे वो व्यवस्था फिर से लागू करें. इसके लिए सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके स्कूल, होटल, बारातघर और स्टेडियम का अधिग्रहण करें. प्रदेश में हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि पुराने बंद किए गए बिजली शवदाह गृह को फिर से शुरू किया जाए.