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हाईकोर्ट ने दिया धान का भुगतान करने का आदेश, एक साल से परेशान थे किसान - हाईकोर्ट ने दियाआदेश

जबलपुर में धान खरीदी के गोरखधंधे में दो किसान फंस गए थे. एक साल पहले बेची फसल का भुगतान इन किसानों को अब तक नहीं मिल पाया था, जिसके चलते परेशान किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने ब्याज सहित तुरंत भुगतान करने का आदेश दिया है.

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हाईकोर्ट, जबलपुर

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Published : Aug 14, 2020, 1:36 AM IST

जबलपुर। पिछले साल सरकार ने जो धान खरीदी थी, उसमें जबलपुर के 2 किसानों को अब तक धान का पैसा नहीं मिला है. जिससे परेशान किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ब्याज सहित तुरंत भुगतान करने का आदेश दिया है.

जबलपुर के तलाड़ सोसाइटी में पिछले साल 2 किसानों ने धान बेची थी, लेकिन पूरा साल बीत जाने के बाद भी इन किसानों को धान का पैसा नहीं मिला. किसानों ने कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाए. जब यह किसान पूरी तरह से हताश हो गए तब उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि किसानों को उनकी धान का पूरा पैसा एक माह के अंदर दिया जाए. वहीं यदि सरकार इस पैसे को देने में लेटलतीफी करती है तो किसानों को उनकी रकम पर ब्याज दिया जाना चाहिए.

तलाड़ की सोसाइटी में पिछले साल बड़ा घोटाला हुआ था और व्यापारियों की धान किसानों के नाम पर बेची जा रही थी. इसलिए सरकार में इस सोसाइटी का भुगतान रोक दिया था. इसमें बहुत सारे व्यापारी थे लेकिन इनमें कुछ किसान भी शामिल थे. जो इस परेशानी में फंस गए थे. बहराल अब कोर्ट के आदेश के बाद इन किसानों को पैसा मिल सकता है. जो पैसा इन्हें धान खरीदने के मात्र एक महीने के अंदर मिल जाना चाहिए था.

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