जबलपुर। रक्त दान के प्रति प्रदेश सरकार द्वारा उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा हैं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 19 मई 2021 को निर्धारित की गई हैं.
डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद शुक्ला ने याचिका की दायर
भोपाल निवासी डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद शुक्ला की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि अप्रैल 2028 में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी प्रदेशों को निर्देश जारी किए थे कि ई-पोर्टल रक्त कोष में उपलब्ध ब्लड और ब्लड डोनेट कैंप के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाएं. प्रदेश सरकार ने उक्त पोर्टल में ब्लड कैंप और उपलब्धता के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी.