जबलपुर.प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act) का सही तौर पर परिपालन नहीं होने पर हाईकोर्ट (Highcourt Jabalpur) के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नाराजगी व्यक्त की. मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रभारी परिवहन आयुक्त व पुलिस मुख्यालय के एडीजीपी हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान उन्हें कोर्ट द्वारा शो-कॉज नोटिस जारी किए गए.
जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, पिछले दिनों विधि छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य की ओर से सड़क दुर्घटना में हुई दो व्यक्तियों की मौत का हवाला देते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. चीफ जस्टिस के निर्देश पर उक्त याचिका सुनवाई के लिए मुख्य पीठ में स्थानांतरित की गई थी. याचिका में कहा गया था कि दुर्घटना के समय दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए होते तो उनकी मौत नहीं होती। अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से सिर में चोट आने के कारण दोपहिया वाहन सवारों की मौत होती है। याचिका में कहा गया था कि सर्वाेच्च तथा उच्च न्यायालय ने दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिर्वायता के संबंध में आदेश जारी किए हैं, लेकिन प्रदेश में इसका पालन नहीं हो रहा.