जबलपुर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कानून बनाए जाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर है. याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी कानून नहीं बनाया गया है. वहीं याचिका की सुनवाई के दौरान सूचना एवं प्रचारण मंत्रालय द्वारा जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस वीके शुक्ला ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की है.
नहीं हुई कोई कार्रवाई
दमोह निवासी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव जया ठाकुर की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि एक निजी टीवी चैनल के खिलाफ उन्होंने पूर्व में याचिका दायर की थी. उक्त याचिका में कहा गया था कि निजी चैनल कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की छवि प्रभावित करने के लिए समाचार प्रसारित कर रहा है. ये चैनल लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रहा है. इस चैनल के द्वारा नक्सलवादी, देशद्रोही, जिहादी जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए घातक है. अपने प्रोग्राम में हिन्दु, मुस्लिम, ईसाई समाज सहित अन्य समाज को बांटने का कार्य कर रहा है. इस संबंध में उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके द्वारा लिखित तौर पर शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
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