जबलपुर। प्रभारी के तौर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा वाहनों के परमिट जारी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने प्रभारी अधिकारियों द्वारा परमिट जारी करने पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा :हाई कोर्ट की एकलपीठ ने प्रभारी अधिकारियों द्वारा परमिट जारी करने पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता फौजदार बस सर्विस की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि जबलपुर में संभागीय परिवाहन अधिकारी तथा आरटीओ के पद सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है. इन पदों पर प्रभारी अधिकारियों के रूप में कनिष्ठ अधिकारी को चार्ज दिया गया है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 68 के तहत सक्षम अधिकारियों की शक्तियां किसी अन्य अधिकारियों को स्थानांतरित नहीं की जा सकती हैं.