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जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश : अर्जेंट और फाइनल स्टेज के मामलों की होगी सुनवाई - corona virus pandemic

प्रदेश के जिला न्यायालय में अर्जेंट प्रकरणों के साथ फाइनल स्टेज के मामलों की सुनवाई होगी. इस संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं कि ये आदेश इंदौर, भोपाल और उज्जैन जिला न्यायालय में प्रभावी नहीं होंगे.

Hearing of cases of incident and final stage will be heard ordered by jabalpur high court
जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश

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Published : May 4, 2020, 11:50 PM IST

जबलपुर।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर और लंबित मामलों को देखते हुए प्रदेश की निचली अदालतों में अर्जेंट मामलों के साथ उन प्रकरणों की सुनवाई किये जाने के निर्देश दिये हैं, जो कि अंतिम स्टेज पर हैं.

जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश

चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी की ओर से आदेश जारी किया गया है. जारी नई गाइडलाइन के अनुसार इंदौर, भोपाल और उज्जैन की जिला अदालतों को छोड़कर प्रदेश की अन्य सभी जिला सत्र न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट ने उक्त गाइडलाइन जारी की है.

गाईइडलाइन्स में अर्जेन्ट मुकदमों के साथ उन मुकदमों पर भी सुनवाई की जाएगी जो अंतिम स्टेज पर हैं. साथ ही उन अपराधिक और सिविल मामले जिनमें बिना साक्ष्य अंकित किये केवल अधिवक्ताओं के तर्को पर मामलों का निराकरण किया जा सकता है उन पर भी सुनवाई की जाएगी . इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये समस्त गाइडलाइन और नियमों का पालन करते हुए मामलों की सुनवाई की जाए और कर्मचारियों की संख्या भी सीमित रखी जाए.

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