जबलपुर।सेना द्वारा रिज रोड को आम व्यक्तियों के लिए बंद किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व में रक्षा विभाग की तरफ से पेश किये गये जवाब में कहा गया था कि कोरोना महामारी के नियत्रंण में आने के बाद रिंज रोड आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए इस में पूर्व में दायर याचिका में संबंध में पारित आदेश का हवाला देते हुए रिंज रोड को सुबह 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोलने के निर्देश दिये हैं. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान आदेश के परिपालन की रिपोर्ट पेश की जायेय याचिका पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की गयी है.
रिंज रोड के रास्ते का प्रयोग आम लोग करते हैं
सिविल लाइन के रहने वाले दीपक ग्रोवर और रिंज रोड के रहने वाले अनिल सैनी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि सेना ने दोनों तरफ से रिंज रोड को आम व्यक्ति के लिए बंद कर दिया है. रिंज रोड का उपयोग शुरू से आम व्यक्ति विश्व विद्यालय, हवाई अडडे, लाॅ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन और सदर आने जाने के लिए करते थे. पूर्व में यह रोड सेना ने बंद कर दी गयी थी. जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने उक्त रोड को सुबह 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोलने के निर्देश दिये थे.