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सेना ने बंद कर दिया था आम रास्ता, कोर्ट के आदेश के बाद खुला

आर्मी ने रिंज रोड का रास्ता आम लोगों के लिए बंद कर दिया था, जिसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होने के बावजूद भी सेना ने रिंज रोड को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है. जिले अब खोल जाए.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाईकोर्ट

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Published : Mar 18, 2021, 3:15 AM IST

जबलपुर।सेना द्वारा रिज रोड को आम व्यक्तियों के लिए बंद किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व में रक्षा विभाग की तरफ से पेश किये गये जवाब में कहा गया था कि कोरोना महामारी के नियत्रंण में आने के बाद रिंज रोड आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए इस में पूर्व में दायर याचिका में संबंध में पारित आदेश का हवाला देते हुए रिंज रोड को सुबह 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोलने के निर्देश दिये हैं. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान आदेश के परिपालन की रिपोर्ट पेश की जायेय याचिका पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की गयी है.

रिंज रोड के रास्ते का प्रयोग आम लोग करते हैं

सिविल लाइन के रहने वाले दीपक ग्रोवर और रिंज रोड के रहने वाले अनिल सैनी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि सेना ने दोनों तरफ से रिंज रोड को आम व्यक्ति के लिए बंद कर दिया है. रिंज रोड का उपयोग शुरू से आम व्यक्ति विश्व विद्यालय, हवाई अडडे, लाॅ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन और सदर आने जाने के लिए करते थे. पूर्व में यह रोड सेना ने बंद कर दी गयी थी. जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने उक्त रोड को सुबह 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोलने के निर्देश दिये थे.

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सेना ने 'कोरोना की आड़' में किया रास्ता बंद

कोरोना संक्रमण के कारण मार्च माह से उक्त रोड आप व्यक्तियों के लिए बंद कर दी गयी. लाॅकडाउन खत्म होने के बावजूद भी उक्त रोड आम व्यक्तियों के लिए नहीं खोली गयी है. उक्त मार्ग पर बीएसएनएल का टेनिंग सेंटर है, जो एशिया का सबसे बड़ा है. इसके अलावा धर्मषास्त्र लाॅ यूर्निवर्सिटी भी स्थापित है. सेना आपातकालीन और विशेष पस्थितियों में आम व्यक्तियों के आवाजाही के लिए रोड बंद करती है. ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होने के बावजूद भी सेना ने रिंज रोड को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है.

आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा रास्ता

याचिका में कहा गया था कि सड़क की देख रेख पर नगर निगम और कैंट बोर्ड द्वारा राशि व्यय की जाती है. नगर निगम और कैंट बोर्ड द्वारा सड़क के देख देख में खर्च की गयी राशि का ब्यौरा न्यायालय में पेश किया गया था. रक्षा विभाग की तरफ से पेश किये गये जवाब में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में आते ही रिंज रोड को आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किये है. वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की.

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